नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास रेस कोर्स रोड बनी तीन झुग्गी बस्तियों को हटाने का काम शुरू हो गया है। झुग्गी बस्तियों को हटाने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को निवासियों को पुनर्वास नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इस नोटिस में उनसे 6 मार्च तक जगह को खाली करने को कहा गया है। नोटिस में झुग्गीवासियों से सवदा घेवर स्थित DUSIB कॉलोनी में आवंटित फ्लैट का कब्जा लेने को कहा गया है।
सूत्रों के अनुसार, रेस कोर्स रोड पर स्थित भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों को या तो जगह खाली करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा गया है। यह नोटिस आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने गुरुवार को जारी किया गया।
झुग्गी वासियों को फ्लैट आवंटित
Indian Express के पास इस नोटिस की कॉपी है जिसके मुताबिक, ये तीनों झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टर भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के अधीन सरकारी जमीन पर स्थित हैं। सूत्रों के अनुसार, कुल 717 परिवारों को सवदा घेवर में फ्लैट आवंटित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री का आवास 7, लोक कल्याण मार्ग से इन झुग्गियों की दूरी बस कुछ किलोमीटर है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। लेकिन L&DO के रिकॉर्ड्स में झुग्गियों का पता अभी भी रेस कोर्ड रोड है।
नोटिस में आगे कहा गया है कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की पुनर्वास नीति के तहत जनवरी 2024 में L&DO और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा संयुक्त सर्वे किया गया था। ताकि यह आकलन किया जा सके कि निवासी वैकल्पिक आवास के लिए पात्र हैं या नहीं। इसके बाद फैसला लिया गया कि इन तीनों क्लस्टरों के निवासियों का पुनर्वास सवदा घेवर स्थित DUSIB कॉलोनी में किया जाएगा। यह जगह यहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर है।
पुनर्वास नोटिस जारी
सभी निवासियों को 29 अक्टूबर 2025 को पुनर्वास का नोटिस जारी किया गया था जिसे नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 13 नवंबर 2025 को अपने आदेश में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा और कहा, ”इस बीच, याचिकाकर्ताओं को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना बेदखल नहीं किया जाएगा…”। अगली सुनवाई 13 जनवरी को हुई जिसमें सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने मामले को 13 मई को लिस्ट करने का आदेश दिया। और निर्देश दिया कि 13 नवंबर का अंतरिम आदेश तब तक प्रभावी रहेगा।
दिल्ली में लाल किले के आसपास रहने वाले लोग अभी तक नवंबर में मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए धमाके को भूले नहीं है। इस धमाके में 15 लोग की जान चली गई थी। मंगलवार शाम को इसी इलाके में गश्त कर रही पुलिस की टीम उस समय सतर्क हो गई, जब उन्होंने लाल किले के पीछे ‘दिल्ली चलो’ पार्क में J&K नंंबर की कार में दो लोगों को बैठे देखा।
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