बिलासपुर। धान खरीदी को लेकर हाईकोर्ट ने अधिकारियों की हठधर्मिता पर फटकार लगाते हुए गलत तरीके से रोकी गई धान की गाड़ी को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट के जस्टिस पी कोशी ने कोंडागांव निवासी मोहम्मद सलीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इसके बाद बालोद कृषि उपज मंडी के सचिव ने गुरूर थाना प्रभारी को अवैध धान परिवहन की बिना पर जब्त किए गए वाहन और वाहन से जब्त 223 कट्टा धान को उसके मालिक को सौंपते हुए इसकी जानकारी देने को कहा है.