रायपुर। नगरीय निकायों में पार्षदों के चुनाव के बाद अब अध्यक्ष और महापौर चुनने की बारी आ चुकी है. राज्य चुनाव आयोग ने निकायों में आयोजित होने वाले प्रथम सम्मेलन के लिए तमाम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना जारी कर दी है. इसमें 15 दिनों के भीतर सम्मेलन बुलाए जाने का निर्देश दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को पांच पन्नों में छग नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के तमाम प्रावधानों से अवगत कराया है. इसमें अध्यक्ष, महापौर के निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और नाम-निर्वाचन के लिए नियत दस्तावेज सम्मिलित किया है. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए…