दुर्ग। दो अलग-अलग मामलों में उपभोक्ता के साथ व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नतापूर्ण आचरण के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा ग्रुप की संस्था स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के हैदराबाद मुख्य कार्यालय और पद्मनाभपुर दुर्ग स्थित शाखा कार्यालय पर 4 लाख 41 हजार रुपये हर्जाना लगाया।

क्या है मामला

पुलिस लाइन निवासी जस्मिका कुम्हारे द्वारा अनावेदक संस्थान में कुल राशि रु. 235000 रुपये जमा किया गया था, जिसकी शर्तों के अनुसार 30 माह के पश्चात परिवादी को प्रत्येक 1 लाख रुपये पर 43240 की लाभ पात्रता के साथ निवेशित राशि प्राप्त होनी थी और परिवादी को क्यू सेंटर एवं क्यू जॉय योजना के 1400 से 1600 रुपये प्रति माह के अतिरिक्त कूपन प्राप्त करने की भी पात्रता थी, लेकिन निवेशित राशि पर क्यू सेंटर व क्यू जॉय योजना में कितनी मात्रा में निवेश किया गया इसकी कोई जानकारी कई बार मौखिक रूप से मांगे जाने पर भी नहीं दी गई इस प्रकार परिवादी के साथ सेवा में कमी एवं व्यवसायिक कदाचरण किया गया।

वहीं दूसरे मामले में इसी प्रकार शिक्षक नगर दुर्ग निवासी सुनील कुमार शर्मा ने भी अनावेदक संस्थान में 32000 रुपये जमा किये थे। दोनों मामलों में अनावेदकगण फोरम के समक्ष उपस्थित हुए परंतु उनकी ओर से लिखित जवाब विलंब से प्रस्तुत किया गया जिसके कारण उन पर हर्जाना लगाया गया। हर्जाना राशि अदा नहीं करने पर उनका लिखित जवाब फोरम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

फोरम का फैसला

प्रकरण में पेश दस्तावेजों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल और सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने यह प्रमाणित पाया कि अनावेदकगण ने परिवादिनी जस्मिका कुम्हारे और सुनील शर्मा के प्रति व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य किया है।

दोनों मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल और सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने सहारा ग्रुप की संस्था स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर 441951 रुपये हर्जाना लगाया। जिसके तहत अनावेदक संस्थान द्वारा परिवादिनी जस्मिका कुम्हारे को परिपक्वता राशि 336614 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 47500 रुपये तथा वाद व्यय 1000 रुपये देना होगा एवं परिवादी सुनील कुमार शर्मा को परिपक्वता राशि 45837 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 10000 रुपये तथा वाद व्यय 1000 रुपये भुगतान करना होगा।