शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में राज्य सरकार के आदेवन को हाईकोर्ट ने खारिज़ कर दिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने यह कहते हुए आवेदन पर को खारिज़ किया है कि पूर्व में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, तो दोनों पक्ष उपस्थिति थे. लिहाजा आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.

दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष यह आवेदन पेश किया था कि मामले दूसरे पक्ष को अंतरिम राहत मिलने से जाँच नहीं हो पा रही है. इसलिए कोर्ट से आग्रह है कि वे अपने आदेश में परिवर्तन कर दें.