शैलेन्द्र पाठक, रायपुर। रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने यास्मीन सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की जाँच पर रोक लगा दी है. कोर्ट में आज हुई सुनवाई में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने यास्मीन सिंह के खिलाफ जारी एसीबी जाँच पर स्थगन आदेश दिया है.

वहीं इस मामले में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि यासमिन सिंह ने शासन में कार्यरत रहते हुए नियम विरुद्ध भुगतान प्राप्त करने के प्रकरण मेंमाननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें शासन द्वारा उनके विरुद्ध जाँच में ‘नो कर्सिव स्टेप’ लिए जाने के सम्बंध में २१/१०/२०१९ को आदेश पारित किया गया. ततपस्चात यासमिन सिंह एवेम उनके पति अमन सिंह के विरुद्ध एक अन्य शिकायत पर आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण व हवाला में उनके लिप्त होने की शिकायत पर छानबीन की जा रही थी, जिसके विरुद्ध यासमिन सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में एक अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर उक्त जाँच पर स्थगन हेतु निवेदन किया गया. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर सुनवाई पश्चात आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए राज्य शासन को जवाब देने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा उत्तर प्रस्तुत करने के दरमियान पूर्व में पारित आदेश दिनांक २१/१०/२०१९ लागू रहने का निर्देश दिया गया. उक्त स्थगन आवेदन पर अगली सुनवाई १०/०२/२०२० नियत की गई है.

आपको बता दें कि यास्मीन सिंह की नियुक्ति और उन्हें किए गए बड़े पैमाने पर भुगतान को लेकर शिकायत सरकार के पास हुई थी. आरटीआई एक्टविस्ट उचित शर्मा ने सरकार से उनकी नियुक्ति को गलत बताते हुए फर्जी तरीके से लाखों रुपये भुगतान करने की शिकायत की थी. शिकायत के बाद इस मामले में सरकार ने एसीबी को जाँच करने को कहा था. सरकारी जाँच के आदेश होते ही यास्मीन सिंह हाईकोर्ट चली गई थी.