रायपुर। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का लाभ अब अंत्योदय कार्डधारी परिवार के बच्चों को दिया जाएगा. राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है.

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए अंत्योदय कार्ड सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 की जारी सूची में शामिल परिवार के बालकों को भी प्रवेश की पात्रता प्रदान की गई है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के अधिकार की निरंतरता 12वीं कक्षा तक की है. अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय लिया गया. इससे प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत चार हजार 899 बच्चों को कक्षा नवमीं में अध्यापन के लिए व्यवस्था की गई है.