रायपुर- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ता और कबीर शोधपीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला की उस शिकायत पर सुनवाई की, जिसमें महिला टीआई से कथित विवाद के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर सवाल उठाया गया था. आयोग ने कहा है कि प्राॅपर चैनल में आकर शिकायत दर्ज कराई जाए और न्याय नहीं मिलने की स्थिति में वह आयोग के पास आएं.
बता दें कि मानवाधिकार हनन के मामलों की सुनवाई के लिए आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू की फुल बेंच छत्तीसगढ़ में है. इस दौरान कुणाल शुक्ला ने डी डी नगर थाना की टीआई मंजूलता से विवाद के बाद किए गए एफआईआर दर्ज करने के मामले की शिकायत की, जिस पर बेंच क्रमांक दो में सुनवाई की गई. आयोग की सदस्य ज्योतिका कालरा ने प्रकरण की सुनवाई की. इस दौरान शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष कहा कि दबाव बनाने के लिए उनके विरूद्ध फर्जी ढंग से एफआईआर दर्ज की गई.
शिकायत सुनने के बाद आयोग ने महिला टीआई को बुलाकर पक्ष सुना और अपने फैसले को बरकरार रखा. आयोग ने कहा है कि जांच में सामने आने तथ्यों के आधार पर कार्रवाई तय की जाए.