रायपुर. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले रसायन ट्राइसाइकलाजोन तथा बुपरोफेजिन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. भारत के राजपत्र में प्रकाशित 3 फरवरी के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्राइसाइकलाजोन तथा बुपरोफेजिन का आयात, निर्यात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण-भंडारण और प्रयोग नहीं सकेगा. अधिनियम की धारा 9 के तहत ट्राइसाइकलाजोन तथा बुपरोफेजिन के लिए प्रदत्त पंजीयन के प्रमाण पत्र को निरस्त माना जाएगा.

ट्राइसाइकलाजोन तथा बुपरोफेजिन के लिए प्रदत्त पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र रखने वाले सभी पंजीकरण धारक उन्हें पंजीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण समिति को प्रमाण पत्र वापस नहीं कर पाता है तो उसके विरूध्द 3 माह के अवधि के भीतर प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी.