शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट अनियमितता मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल शासन की जांच पर रोक लगाने के लिए ट्रस्ट ने याचिका लगाई है. पहले इस याचिका को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. इसके बाद डिवीजन बेंच में रिट याचिका लगाई गई. जिस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की.

बता दें कि मिक्की मेमोरियल आई इंस्टिट्यूट आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा संचालित ट्रस्ट है. ट्रस्ट को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने जांच के आदेश दिए थे.

जिसे पूर्व में जस्टिस कोशी की सिंगल बेंच ने ट्रस्ट को जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए खारिज कर दिया था. जिसके बाद मामले में ट्रस्ट ने रिट अपील डिवीजन बेंच में दाखिल की थी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई.