रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक ओर जहां नगरीय निकायों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा की सुरक्षा तो दूसरी ओर कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित के लिए आदेश जारी किया गया है.
विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी की ओर से जारी आदेश में नगरीय निकायों में कार्यरत श्रमिकों की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिहाज से चार-चजार श्रमिकों का दल बांटने और श्रमिकों को एक दल से दूसरे दल में नहीं बदलने, एक स्थान पर चार से ज्यादा श्रमिकों के काम नहीं लेने, चार से ज्यादा श्रमिकों से काम लेने की स्थिति में दलों में विभाजित तक उनके बीच 2 मीटर की दूरी रखने, श्रमिकों को मास्क, ग्लब्स, हेलमेट और बूट प्रदान करने के अलावा हाथ धोने के लिए साबुन देने और थाना खाने, पानी पीने के अलावा समय-समय पर हाथ धोने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा निकाय में व्यक्तिगत कार्यों से आने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुज्ञाओ-परमिट और लाइसेंस की समयसीमा समाप्त होने पर नवीनीकरण कराने की अवधि को एक माह की बढ़ोतरी किए जाने की बात कही गई है.