रायपुर- कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अपने एक अहम फैसले में सभी तरह के औद्योगिक संस्थानों को बंद किए जाने का आदेश दिया है. राज्य शासन ने अपने आदेश में कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण, दवा या मेडिकल उपकरण जैसे अावश्यक सेवा से जुड़े संस्थानों का ही संचालन किया जा सकेगा. साथ ही ऐसे संस्थान जहां उत्पादन अनवरत प्रक्रिया के तहत किया जाता हैं, उन्हें भी संचालन की अनुमति होगी. लेकिन शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा. शासन ने अपने आदेश में साफ कहा है कि नियमित-अनियमित कर्मचारी-अधिकारियों को वेतन भत्ता दिया जाए.
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने आदेश जारी किया है. औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा काम वर्क फ्राम होम पद्धति से कराया जाए. कोशिश इस बात की कि जाए कि औद्योगिक संस्थानों में कम से कम आवागमन हो, जिससे संक्रमण के फैलने की संभावना शून्य हो.
राज्य शासन ने औद्योगिक संस्थानों से कहा है कि इस संकट की घड़ी में देश-प्रदेश के हित में अपना सहयोग बना रखना अपेक्षित किया जा रहा है.
कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने लिखी थी मुख्यमंत्री को चिट्ठी
रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा ने सोमवार सुबह ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिठ्ठी लिख यह मांग की थी कि वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों का संचालन उचित नहीं है. उन्होंने अपनी चिठ्ठी में कहा था कि इस संबंध में उनकी भी कई उद्योगपतियों से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने संचालन बंद किए जाने पर सहमति बनाई है. शर्मा ने मुख्यमंत्री से यह भी चर्चा की थी कि औद्योगिक संस्थानों को दिए जाने वाले अग्रिम बिजली बिल भुगतान में मार्च की बजाए अप्रैल की अंतिम तारीख तक छूट दी जाए.
देखे आदेश-