बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी संजय अलंग ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश के तहत जिले भर में स्थित दुकानों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है.

जिसके तहत सभी मंडिया, दुकान व ठेले, गैस एजेंसियां 9 बजे से 3 बजे तक ही खुली रह सकती है. बैंकिंग सेवाएं दोपहर 3 बजे तक, डेलीनीड्स, किराना, मोबाइल रिचार्ज दुकाने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक  और मिल्क पार्लर सुबह 7 से 10 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जो कि 31 मार्च तक प्रभावी है.