नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर अदायगी में छूट दी है. इसमें वित्त वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है, इसके अलावा अन्य राहतों की घोषणा की गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस में केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहतों की घोषणा करते इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के अलावा टीडीएस पर ब्याज दर 18 प्रतिशत की बजाए 9 प्रतिशत करने, विविदा से विश्वास योजना की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है. इस अवधि में कोई भी जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा. वहीं आधार -पैन कार्ड लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई दी गई है.
इसके अलावा किसी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जायेग. साथ ही बैंक में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता फिलहाल ख़त्म कर दी गयी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकरी दी है.