रायपुर। राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए नया महंगाई भत्ता लागू किया गया है. यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा. श्रमायुक्त सोनमणि बोरा ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया है. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला ने जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार किया जाता है.

देखिए नई दरें…