रायपुर। नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) फैलते संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है. मुख्य सचिव आरपी मंडल ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सभी जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. राज्य में Epidemic Diseases Act 1897 और 144 सीआरपीसी के तहत आमजनों, सार्वजनिक और निजी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराने के लिए 24 घंटे मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए है.

मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिले के उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अपने क्षेत्राधिकार में लगाए गए सभी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराए. इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही न बरती जाए. यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधात्मक निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. इसलिए बेहतर यही होगा को लोग घरों से बाहर न निकले.