बिलासपुर। कोरोना महामारी के कम्युनिटी संक्रमण को रोकने जिले में धारा 144 लागू है. इसे क्रियान्वित करने के लिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आईजी, एसपी और अन्य अधिकारी स्वयं हाथों में लाठी लहराकर सड़क पर उतरे. सख़्ती व कड़ाई से प्रतिबंधों को लागू करने में अपनी भूमिका निभाई.


राज्य शासन के आदेशानुसार किसी भी प्रकार के अनावश्यक अंतर जिला भ्रमण पर प्रतिबंध है. आम जनता की सुविधा सहयोग के लिए हर थानों में फॉर्म्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके जरिए अतिआवश्यक स्थिति में मूव करने वैध दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सके.
इसके बावजूद प्रतिबंधात्मक प्रावधानों और आदेशों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई भी कर रही है. इस कड़ी में आईपीसी की धारा 188, कोलाहल अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में कुल 19 एफआईआर दर्ज किए गए हैं.

इसके अलावा प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर या मेडिकल/प्रशासन को सहयोग न देने पर मामला कायम कर सख्त कानूनी कार्यवाही की चेतावनी प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च, मीडिया, सोशल मीडिया, अनाउंसमेंट, पाम्पलेट, पोस्टर के माध्यम से व लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता को दी जा रही है.

इसके बावजूद भी कुछ लोगो के द्वारा उक्त निर्देशो का उल्लंघन किया गया जिस पर बिलासपुर पुलिस ने कुल लोगों के खिलाफ जिले में कुल 19आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. मामले थाना तखतपुर, रतनपुर, तारबाहर सिविल लाइन, कोतवाली और सरकंडा, सिरगिट्टी और कोनी में कायम किए गए. प्रशासन की ओर से 31 मार्च तक कोई भी जुलूस, जलसा, सामाजिक जमाव आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.