बिलासपुर। हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री जोगी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रही. इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

बुधवार को लगातार तीसरे दिन चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की युगलपीठ में सरकारी की ओर से महाधिवक्ता युगल किशोर गिल्डा ने अपनी बहस जारी रखी.

हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी के जाति के मामले में ये फैसला दिया है कि अजीत जोगी कंवर नहीं है. इसी के खिलाफ जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले इस मामले में जोगी के वकीलों ने अपनी बहस पूरी कर ली है. महाधिवक्ता के बाद  राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं इसके अध्यक्ष नंदकुमार साय की ओर से उनकी वकील रक्षा अवस्थी और वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्रनाथ अवस्थी और संतकुमार नेताम की ओर से आलोक बक्क्षी और सुदीप श्रीवास्तव और सुमित वर्मा अपना पक्ष रखेंगे.