नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों को समेकित दिशा-निर्देशों का एक परिशिष्ट जारी किया है।
5वें परिशिष्ट में खिलाने और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण,पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन सहित मछली पकड़ने, मछली पालन उद्योग, हैचरी, फीड प्लांट्स, वाणिज्यिक एक्वैरिया, मछली या झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज या चारा आदि से जुड़े परिचालन और इन गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन की बंदिशों से राहत दी गई है।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने पशुपालन से सम्बंधित कामगारों को छूट दी थी।