रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सूबे के कई निजी अस्पताल संचालकों ने अस्पताल का संचालन बंद कर दिया है. जिसकी शिकायत के बाद सरकार ने निजी अस्पताल संचालकों को फिर से अस्पताल संचालन का आदेश दिया है. स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने अस्पताल संचालन के लिए नई गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम का संचालन बंद किये जाने से आम जनता की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा सभी संचालक पुनः अपने संस्थानों का संचालन प्रारंभ करें. इसके साथ ही उन्होंने मोबाइल नंबर और अधिकारियों की जिलावा एक सूची भी जारी की है, इन नंबरों या फिर अपने जिले के सीएमएचओ और स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी जानकारी उन्हें देना होगा.

यह है गाइड लाइन

  1. आप अपने नर्सिंग होम/स्पताल का पूर्व अनुसार नियमित संचालन प्रारंभ करें.
  2. जहां संभव हो, टेलीफो/मोबाईके माध्यम से भी मरीजों को देखने हेतु उन्हे अलगअलमय दिया जावे, जिससे उनके अस्पताल में आने पर चिकित्सकीय परामर्श/ जाँच तत्काल उपलब्ध हो सके एवं मरीजों की अनावश्यभीड़ से बचा जा सके.
  3. इस आशय की सूचना अस्पताल परिसर में टेलिफोन नंबर सहित वश्यक रूप से प्रदर्शित किया जावे. ताकि आम जन को इसकी सूचना प्राप्त हो सकें.
  4. संचालके दौरान यह सुनिश्चिकरें कि आने वाले सभी मरीSocial वं Physical distancing का अनिवार्यतः पालन करें.
  5. उपचाके दौरान आपके एवं चिकित्सकीय दलों द्वारा सुरक्षा संबंधी मापदंडो का भी अनिवार्यतः पालन किया जाएगा.
  6. सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों हेतु पृथक प्रवेनिकाद्वार, प्रतिक्षा कक्ष वं ओपीडी की व्यवस्था की जावे.
  7. कोरोना के संभावित लक्षण पाये जाने पर संबंधित मरीजों को जॉच हेतु पृथक से चिन्हांकित जॉच केन्द्रो में, कोरोना रिफरल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एंबुलेंस के माध्यम से भेजा जावे.
  8. बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल भी निर्धारित प्रोटोकाल के तहत् किया जावे.
  9. उक्त रिफरल की सूचना अनिवार्यतः टोल फ्री नं 104 अथवा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा संलग्न सूची अनुसार दिये गये दूरभाष नम्बरों पर दिया जाएगा.

ये रही जिलों के नंबरों की लिस्ट और नाम