बलौदाबाजार। जिले में जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर क्षेत्र में घूम रहे दो आदतन बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। थाना पलारी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 और 15 के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई कर रही है।

पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जिला बदर आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 15 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से दोनों आरोपियों के क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली थी।

एक साल के लिए जिला बदर था शिवम वर्मा

पुलिस के अनुसार, पहला आरोपी शिवम वर्मा उर्फ कथरी (26 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 12, पलारी है। जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा ने 2 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर किया था। आदेश के अनुसार, आरोपी को बलौदाबाजार-भाटापारा सहित बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, शक्ति और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया था। इसके बावजूद वह कथित तौर पर आदेश का उल्लंघन करते हुए पलारी के वार्ड क्रमांक 12 में घूम रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपी को 15 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में थाना पलारी में अपराध क्रमांक 412/2026 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जिला बदर की अवधि पूरी होने से पहले क्षेत्र में पहुंचा दूसरा आरोपी

दूसरा आरोपी विक्की राजा सोनवानी (28 वर्ष), निवासी ग्राम अमेरा, थाना पलारी है। पुलिस के मुताबिक, जिला दंडाधिकारी ने 5 फरवरी 2026 को उसे भी छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर किया था। आरोप है कि जिला बदर की अवधि पूरी होने से पहले ही वह आदेश का उल्लंघन कर ग्राम अमेरा और थाना पलारी क्षेत्र में घूम रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अपराध क्रमांक 413/2026 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दोनों आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई

पुलिस ने दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 और 15 के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस के अनुसार, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने, आदतन अपराधियों पर नियंत्रण रखने और जिला बदर आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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