रायपुर. जनप्रतिनिधि और एनजीओ, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं राशन और खाना नहीं बाटेंगे. अब ज़िला प्रशासन ही घर-घर खाना पहुंचायेगा. यह आदेश नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से राशन सामग्री क्रय करने COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान अनुमति दी गई है. इसके अतिरिक्त निकायों में विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं द्वारा भी राशन सामग्री जरूरतमंदों को प्रदाय की जा रही है.

निकायों में अनेक जनप्रतिनिधियों, एजेन्सियों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री वितरण किए जाने के कारण, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’ के सिद्धांत का पालन नहीं किए जाने की संभावना बनी रहती है. इसके साथ ही लॉकडाउन का पूर्ण पालन भी सुनिश्चित किए जाने में कठिनाई आ रही है.

नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार क्रय/प्राप्त सामग्री का वितरण केवल जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाए. इस कार्य के लिए इच्छुक संस्थाओं एवं दानदाताओं से भी यह निवेदन किया जाए कि, वह ऐसी समस्त सामग्रियां जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं.

नगरीय निकाय, ऐसे समस्त जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं के सम्मान स्वरूप, सोशल मीडिया में उनका धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, जिससे अन्य नागरिकों को भी प्रेरणा मिल सके.

आदेश की कापी-