रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मास्क की अनिवार्यता होने के बाद अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मास्क वाला डीपी लगाकर लोगों को जागरूक करने की पहल की है. अब तक 17 हजार से अधिक लोगों ने फेसबुक पर इसे पंसद किया है. बघेल ने इस डीपी के साथ अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है. चिकित्सकीय विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के लिए मास्क फेस कव्हर पहना आवश्यक है.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अब घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस माह की 11 तारीख को मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाना चाहिए।