बिलासपुर। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में न्यायालयीन कामकाज भी 3 मई तक ठप रहेगा. हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट और सभी संबंधित न्यायालय बंद रहेंगे. केवल अर्जेन्ट मामलों में सुनवाई होगी.
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला द्वारा जारी आदेश में 3 मई तक प्रदेश के न्यायालयों में कामकाज स्थगित रहने की बात कही है. इसमें हाईकोर्ट के अलावा, जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतों – व्यावसायिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, औद्योगिकी न्यायालय, श्रम न्यायालय में काम ठप रहेगा.