नई दिल्ली। दिल्ली और मुंबई से प्रवासी मजदूरों के अपने घर की चाहत में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के समीप जमा होने की झकझोरने वाली तस्वीरें आम है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इन प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में अपने घर जाने की इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल किया गया है.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म (ADR) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका में इन प्रवासी मजदूरों को विभिन्न शहरों से अपने गृहनगर तक जाने के लिए आवागमन का साधन मुहैया कराने की मांग की गई है. याचिका में लॉकडाउन की वजह से सर्वाधिक प्रभावित इन प्रवासी मजदूरों कोरोना टेस्ट के बाद अपने घर जाने के लिए अवश्य इजाजत देनी चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि जिनका कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर-परिवार से दूर किसी शेल्डर में जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए. सरकार को इनके घर तक की सुरक्षित यात्रा के लिए समुचित यातायात व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए.