शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को अमन सिंह के बैंक अकाउंट पर लगाई गई रोक को हटाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यह आदेश अमन सिंह द्वारा लगाई याचिका पर दिया है.

आपको बता दें भ्रष्टाचार के मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रमुख सचिव के सैलरी अकाउंट को सीज कर दिया था.

जिस पर अमन सिंह ने ईओडब्ल्यू द्वारा सीज़ किए गए अपने सैलरी अकाउंट को खुलवाने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. ईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.