रायपुर। सरकार ने राज्य में शराब दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन में दुकान खोलने केंद्र सरकार की ओर गाइड लाइन जारी की गई है. केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्य में शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है.

सरकारी आदेश में बताया गया है कि शराब की दुकानें 4 मई से सुबह 8 बजे से खुलेंगी और शाम 7 बजे बंद कर दी जाएंगी. दुकान खोलने का समय कलेक्टर अपने जिले की स्थिति के अनुसार भी तय कर सकते हैं.

आदेश में कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शराब दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अथवा जिले में निर्धारित लाॅकडाउन की अवधि तक संचालित किया जा सकता है. देशी-विदेशी शराब खरीदी की लिमिट भी सरकार ने तय कर दी है. एक व्यक्ति अधिकतम दो बाॅटल शराब तथा अधिकतम 4 बाॅटल बीयर खरीद सकेगा.

प्रीमियम शराब दुकानों से भी न्यूनतम ड्यूटी रेंज की शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शराब की डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है. डिलीवरी बाॅय की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से की जाएगी.

आपको बता दें कि 23 मार्च से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद है. लॉकडाउन होने के बाद दुकान बंद रखने की अवधि लगातार बढ़ती रही है. व