रायपुर– कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के बीच अभी शादी ब्याह का सीजन भी आया है.मई और जून में विवाह के लिये कई शुभ मुहुर्त हैं.लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में शादी करना आसान तो कतई नहीं है. दिक्कत ये है कि कई शादियां महीनों पहले तय हो चुकी है,ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो शादी को टालने के मूड में नहीं हैं और किसी भी तरह से शादी निपटा देना चाहते हैं. कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में शासन ने शादी के लिये जो नियम बनाये हैं,वह इस प्रकार है.

 

शादी करने के लिये सबसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.इसके बाद जिला प्रशासन निम्नलिखित शर्तों के साथ ही शादी की अनुमति प्रदान करेगा.पहली शर्त ये है कि सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित है.इसके अलावा विवाह अवसर पर वर, वधु एवं पंडित को मिलाकर केवल 20 व्यक्तियों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति होगी एवं विवाह के अवसर पर उपस्थित लोगों द्वारा फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. विवाह कार्यक्रम केवल अपने निवास के प्रागंण में ही करने की अनुमति होगी.

 

शर्त ये भी होगी कि एक चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित चार लोगों को आवागमन की अनुमति होगी. किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्ताकर यंत्र के उपयोग की अनुमति नही होगी.जिले के अंदर विवाह की अनुमति देने का अधिकार एसडीएम को दिया गया है, जबकि जिले के बाहर जाने के लिए अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है.विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम में सामूहिक भोज पर प्रतिबंध होगा. कार्यक्रम स्थल पर मास्क का उपयोग एवं हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा एवं साथ ही समय-समय पर केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. तो फिर इन तमाम प्रतिबंधों के बाद भी आपको शादी का लड्डू खाना ही है,तो फिर मर्जी आपकी.