बिलासपुर। बिलासपुर जिला को ग्रीन जोन चिन्हित किए जाने के साथ ही पान ठेला, सेलून और स्पा को खोलने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन जिला प्रशासन ने आदेश में संशोधन कर नई बातों को शामिल किया है, जिसका संचालकों को पालन करना होगा.


लॉकडाउन-2 खत्म होने के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिले में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक पान ठेले के साथ नाई, सैलून, स्पा के संचालन की अनुमति दी है, लेकिन कलेक्टर ने इसमें कुछ बंदिशें भी लगाई हैं. पान ठेले में सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान,गुटखा, च्यूइंग गम की बिक्री तो होगी, लेकिन इसके पान ठेले या सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने पर पाबंदी होगी.

इसी तरह नाई, सैलून व स्पा के संचालकों को अपने ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसा ब्यौरा रखना होगा. इसके अलावा एक व्यक्ति पर की गई सामग्री का उपयोग दोबारा नहीं किया जाएगा, इसके लिए डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग किया जाएगा.
इसके अलावा जिले में सभी बाजार और दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे खोलने की अनुमति में एक घंटे की बढ़ोतरी की गई है. अब बाजार और दुकानें दोपहर 3 बजे की बजाए शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी.