रायपुर। राजधानी में भीड़ नियंत्रण में रखने एक साइड की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन को दी गई है. निगम क्षेत्र में किराने की दुकानों को हफ्ते में तीन दिन ही खोलने की अनुमति दी गई है. यह आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है, जो आगामी आदेश तक जारी रहेगा.

गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से मुख्यमंत्री निवास में विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष जितेन्द्र बरलोटा एवं रमेश गांधी, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी एवं सुमीत गुप्ता ,थोक कपडा व्यापारी चेम्बर के अध्यक्ष चंदर विधानी तथा अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी और नागरिकों की सुविधा के साथ-साथ व्यवसाय को धीरे धीरे गति देने चरणबद्ध तरीके से नियम बनाकर शुरू करने का आग्रह किया था.

इसी तरह अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर पुलक भट्टाचार्य ने विधायक कुलदीप जुनेजा,सिटी पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा और तारकेश्वर पटेल की उपस्थिति में कल और आज व्यापारी संघों के प्रतिनिधियो से चर्चा की थीं.

आज जारी सूची के अनुसार होटल/ रेस्टोरेंट से खाद्य सामग्री की केवल ऑनलाइन डिलीवरी स्विगी ,जोमैटो आदि माध्यम से की जाएगी. पार्सल ( टेक अवे ) की अनुमति नहीं होंगी. ग्रॉसरी, सब्जी ,मेडिकल की होम डिलीवरी चालू रहेगी.

पंडरी थोक कपड़ा मार्केट 4 दिन खुलेगी 

पंडरी क्षेत्र में स्थित छह थोक कपड़ा मार्केट सप्ताह में 4 दिन खोले जाएंगे. सोमवार एवं बुधवार एक लाइन तथा मंगलवार एवं गुरुवार को सामने वाली लाइन की दुकान खोली जाएगी. यह निर्धारण संबंधित बाजार के एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार पालन नहीं करेगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी.

मालवीय रोक की दुकानें 3 बजे तक खुलेगी

मालवीय रोड में सोमवार एवं बुधवार के दिन कोतवाली चौक की ओर से बाई ओर की दुकान एवं मंगलवार एवं गुरुवार को कोतवाली चौक से दाई ओर की दुकान खोली जाएंगी. ट्रेड वार सूची जो निम्नलिखित दर्शित है मालवीय रोड के लिए लागू नहीं होगी. ऐसी ट्रेड जो सूची में दर्शित नहीं है, वे मालवीय रोड में भी नहीं खुलेंगे. ये दुकानें 3 बजे तक खोली जा सकेंगी.

कामरशियल या काम्पलैक्स की दुकानें नहीं खुलेगी

पण्डरी थोक मार्केट और मालवीय रोड की कपडा और जूता दुकान को छोड़ कर शहर के शेष स्थानों की कपडा और जूता की दुकानें सूची के बिन्दु क्रमांक 14 के तहत सोमवार और गुरूवार को खुलेंगी. इसी तरह कोई भी कामरशियल या काम्पलैक्स की दुकानें नहीं खोली जायेंगी.

देखिये आदेश की कॉपी-