नई दिल्ली। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में प्रशासन से विशेष अनुमति के बाद शादी करने में छूट मिली है. लेकिन दूल्हा-दुल्हन को शादी के दौरान मास्‍क न पहनना इतना भारी पड़ गया है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. शादी में शामिल लोगों पर भी कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही जुर्माने की पैसों से मास्क खरीदकर लोगं को बांटने को कहा गया है. यह जुर्माना दूल्हा-दुल्हन को होशियारपुर के उपायुक्त को 15 दिन में अदा करने होंगे.

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता दूल्हा-दुल्हन ने हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए रुख किया था. होशियारपुर निवासी नवविवाहित जोड़े ने याचिका में कहा था कि दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की है. ऐसे में उन्हें डर है कि दोनों को अलग करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जाएंगे. जान माल की सुरक्षा को लेकर 23 मई को एसएसपी को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पाया गया कि शादी की तस्वीरों में दूल्हा-दुल्हन और अन्य लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते मास्क जरूरी है, इसलिए जुर्माना लगाया. साथ ही हाईकोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि नवविवाहित जोड़े को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे.