दुर्ग। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में लाॅकडाउन प्रभावशील है, जिसके तहत् बाहर से आये हुए व्यक्तियों को क्वारंटाईन किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन में रखा गया है, यदि वह क्वारंटाईन अवधि पूर्ण किए बिना, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत 6 महीने की सजा अथवा एक हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से दंडनीय होगा। यदि ऐसे कृत्य में उक्त व्यक्ति के परिवार द्वारा सहयोग किया जाता है परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी इसी प्रकार दंडनीय कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।