दिल्ली। हाल ही में देश में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बंगलूरू में आयोजित रैली में एक छात्रा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर सनसनी मचा दी थी। अब उस छात्रा की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है।
बंगलूरू की एक अदालत ने देशद्रोह की आरोपी कॉलेज छात्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहाकि अगर छात्रा को जमानत दी गई तो वह भाग सकती है। छात्रा ने 20 फरवरी को बंगलूरू में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आयोजित रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर सनसनी फैला दी थी।
अदालत का कहना है कि यदि 19 साल की अमूल्या लियोन को जमानत दी जाएगी तो वह इसी तरह के अपराध में लिप्त हो सकती है जिससे बड़ी संख्या में लोगों की शांति पर असर पड़ेगा। अमूल्या बंगलूरू के एक कॉलेज में जर्नलिज्म की छात्रा है। पुलिस ने अमूल्या के खिलाफ राजद्रोह, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज किया है।
अमूल्या की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बंगलूरू के अतिरिक्त सिविल और सेशन जज विद्याधर शिरहट्टी ने अपने आदेश में कहाकि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है तो वह भाग सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की जाती है।