बिलासपुर। रायपुर नगर निगम को सुभाष स्टेडियम में बनाए गए दुकानों की गुरुवार को होने वाली नीलामी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी. नीलामी के खिलाफ वास्तुविद नीना और संदीप श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने याचिका दाखिल की थी.

वास्तुविद संदीप श्रीवास्त्व एवं नीना श्रीवास्तव ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि उन्होंने रायपुर नगर निगम से सुभाष स्टेडियम में निर्मित5 दुकान रेंट / लीज पर 1995 से लिए हुए थे. वर्ष 2014 में नगर निगम ने सुभाष स्टेडियम के पुनर्निमाण की दलील देते हुए याचिका कर्ता के रेंट एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया था. इस पर अन्य दुकानदार ने निरस्ती आर्डर को 2014 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर नगर निगम के वकील पंकज अग्रवाल ने आयुक्त से पूछकर न्यायालय में स्टेटमेंट दिया की याचिकाकर्ता सहित सभी को अन्य जगह दुकान दी जाएगी.

नगर निगम ने अन्य जगह तो दुकान नहीं दी, वहीं सुभाष स्टेडियम में पुनः दुकान बनाने का निर्णय लिया. दुकान वर्ष 2017 में बनकर तैयार भी हो गए, और निगम ने दुकान बेचने का नोटिस जारी कर दिया. निगम के इस फैसले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद निगम ने नीलामी में दुकान बिक्री नहीं होने से नीलामी निरस्त कर दी, इसके बाद भी याचिकाकर्ता को दुकान नहीं दी गई और 16 मार्च 2020 को पुनः दुकान बिक्री की नोटिस जारी कर दिया, जिसकी अंतिम तिथि 25 जून 2020 रखी गई. निगम के इस फैसले को फिर से याचिकाकर्ता ने चुनौती दी.

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि ऐसे ही प्रकरण में जवाहर मार्केट के दुकानदारों को दुकान रेंट में पुनर्वासित कर दुकान दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया जा रहा है. निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि इनको भी कुछ प्रेफरेंस देंगे, न्यायालय ने दोनों पार्टी को सुनाने के बाद आज होने वाली नीलामी को स्थगन प्रदान किया है, और याचिकर्ता के लिए क्या प्रस्ताव है उसे लिखित में देने का आदेश दिया है.