शैलेष पाठक, बिलासपुर। तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए आदेश दिए जाने के बाद भी कार्रवाई किए जाने पर हाईकोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को सोमवार को पेश होने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश नहीं मानने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

बता दें कि नवागढ़ के आदिवासी युवक कृष्ण ध्रुव ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से तहसीलदार द्वारा दुकान और मकान तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई तक तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी को निर्देश दिए थे.

इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कलेक्टर और तहसीलदार को तोड़फोड़ रोकने के लिए कहा था. लेकिन कलेक्टर और तहसीलदार दोनों ने आदेश को न मानते हुए तोड़फोड़ जारी रखा. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ रोकने और कलेक्टर और तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में सोमवार को साढ़े दस बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है.