शैलेष पाठक, बिलासपुर। कार्रवाई रोकने के आदेश के बाद भी आदिवासी युवक के मकानदुकान को तोड़फोड़ करने पर हाईकोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को अवमानना का दोषी पाया है. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को उपस्थित हुए दोनों अधिकारियों को जवान देने के लिए 31 जुलाई को पुन: पेश होने का आदेश दिया है.

नवागढ़ के आदिवासी युवक कृष्ण ध्रुव ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से संशोधन याचिका भी प्रस्तुत की, इसमें बताया कि कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उसका घर तोड़ने के साथ उसको 3 घण्टे के लिए जेल भी भेज दिया गया था. मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को कलेक्टर बेमेतरा शिव अनंत तायल और नवागढ़ तहसीलदार रेणुका रात्रे को हाईकोर्ट ने तलब किया था. दोनो की सफाई से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दोनों अधिकारियों के साथ शासन से भी जवाब मांगा है मामले की सुनवाई 31 तारीख को होगी.

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