अगस्त के महीने में मांस-मटन की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी हुआ. यह फैसला अधिक संख्या में पढ़ रहे त्योहारों के मद्देनजर लिया गया है.

सत्यपाल सिंह,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगस्त महीने में 6 दिनों तक मांस और मटन की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में नगर पालिका निगम रायपुर ने आदेश जारी किया है. प्रतिबंध के बावजूद यदि मांस-मटन की दुकान खुली पाई गई, तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शत प्रतिशत बंद रखने का निर्देश है.

इसलिए अगस्त महीने में कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त बुधवार, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस 16 अगस्त रविवार, गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 23 अगस्त रविवार, डोल ग्यारस 29 अगस्त शनिवार के पावन अवसर पर बंद रखने और मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है.

आदेश का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जब्त कर संबंधित दुकानदार और व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी. वही जिम्मेदारी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है नियम का उल्लघंन होने पर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.