बलौदाबाजार। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 जुलाई को रात 12 बजे से लेकर 29 जुलाई रात 12 बजे तक दुकानें बंद रखना प्रस्तावित किया गया हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित हैं. इस दौरान केवल अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के नगरीय क्षेत्रों बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा,बिलाईगढ़ और भटगांव के सीमा क्षेत्रों में लागू होगा. इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम व्यावसायिक गतिविधियां ठप रहेंगी. अत्यावश्यक सेवाओं के तहत मेडिकल, राशन,  दूध, फल एवं सब्जी एवं कृषि किटनाशक दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा.

यह दुकानें एक निर्धारित समयावधि में ही खुला रख सकेंगे. कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा. बगैर मास्क के कोई भी भ्रमण नहीं करेगा. कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं.