जयपुर। राजस्थाना में कांग्रेस पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करें. अब हाईकोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.

बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी. कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई.

कांग्रेस ने पिछले दिनों सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया. इसके साथ ही दो मंत्रियों का पदभार भी छिन लिया गया. वहीं गोविंद सिंह को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया गया. पार्टी का फैसला सुनाते हुए सुरजेवाला ने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी ने साजिश रची और कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई. बीजेपी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग के जरिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रची.

इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेसी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया गया. इस पर पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है.

इन विधायकों को मिला नोटिस

सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी व भंवर लाल शर्मा को नोटिस दिया गया है.