सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। जिला दण्डाधिकारी और रायपुर कलेक्टर ने ड्यूटी में अनुपस्थि रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतवानी दी है।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रसार की रोकथाम हेतु जिले के कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला प्रशासन रायपुर द्वारा विशिष्ट दायित्व सौंपे गए हैं। यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी, कर्मचारी बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के उपरोक्त आपदा प्रबंधन दायित्व के पालन हेतु आज दिनांक तक उपस्थित नही हुए हैं। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 सहपाठित एपिडेमिक डिसीजेज़ एक्ट, 1897 व छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज़ रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन अपराध है तथा विधि द्वारा 06 माह के कारावास से दंडनीय है। घोर लापरवाही की दशा में 01 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। संबंधित इंसिडेंट कमांडर द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर ऐसे लापरवाह एवं अनुशासनहीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुशंसा की है।

अतः उपरोक्त आपदा प्रबंधन कार्य हेतु आदेशित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंतिम अवसर देते हुए जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उन्हें सौंपे गए दायित्व के निर्वहन हेतु दिनांक 23.07.2020 को प्रातः 11:00 बजे तक संबंधित जोन कार्यालय में इंसिडेंट कमांडर के समक्ष अनिवार्यतः उपस्थिति दें, अन्यथा उनके विरुध्द आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं एपिडेमिक डिसीजेज़ एक्ट, 1897, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज़ कोविड 19 रेगुलेशन, 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी जावेगी, जिसके लिए उपरोक्त अनुशासनहीन अधिकारी, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगें।