धमतरी। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने मदिरा दुकान के आसपास प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास और पानी पाउच के विक्रय व उपयोग पर पाबंदी लगाई है. साथ ही मदिरा दुकान परिसर में मदिरापान पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाया गया है. आदेश का पालन नहीं करने पर आज आबकारी और खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 8 व्यक्ति और 4 फर्म के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.

मदिरा दुकान के आसपास शराब पीते पाए जाने पर आरोपी राजकुमार निषाद रांवा, अशोक निषाद रांवा, योगेश साहू भखारा और दीपक निर्मलकर रुद्री रोड धमतरी के खिलाफ धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर नरसिंग साहू रांवा, रामप्रसाद सोनी रुद्री रोड धमतरी, सलीम रजा बठेनावार्ड और खेलन टांडे नहरनाका के खिलाफ धारा 36 (ग) आब.एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

इसी तरह पानी पाउच डिस्पोजल विक्रय करते पाए जाने पर राजा डेली नीड्स, मामा डेली नीड्स, मामाजी डेली नीड्स रुद्री रोड धमतरी और बठेनावार्ड देशी मदिरा दुकान के पास टाटा मैजिक वाहन में 17 बोरी पानी पाउच बिना बैच नंबर के पाए जाने पर हसन रजा के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई.

गौरतलब है कि विभागीय अमले द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से अनावश्यक भीड़ से बचने और डोर डिलीवरी सुविधा का लाभ लेने के अलावा सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील भी की जा रही है.