रायपुर। रायपुर कृषि उपज मंडी समिति की 10 एकड़ जमीन को मंडी अधिनियम के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए आवंटित किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई पश्चात न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर महाधिवक्ता से  उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है.

पूर्व धरसींवा विधायक और रायपुर कृषि उपज मंडी पूर्व अध्यक्ष देवजी भाई पटेल की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई में देवजीभाई के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि किसानों के हित में मंडी की ओर से 1975 में जमीन अधिग्रहित की गई थी. लेकिन 11 जून 2020 को एक ही दिन में मुख्य सचिव के पत्र अनुसार, मंडी अधिनयम एवं नियमों को ताक में रखकर राज्य सरकार की 5 एजेंसियों ने नियमों को ताक में रखकर मंडी की जमीन में से 10 एकड़ जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क के लिए आवंटित कर दी. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने महाधिवक्ता को एक सप्ताह के भीतर उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है.

मामले में पूर्व धरसींवा विधायक और रायपुर कृषि उपज मंडी पूर्व अध्यक्ष देवजी भाई पटेल की ओर से सीनिअर अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव के साथ साथी अधिवक्ता अशुतोष पांडेय, हिमांशु सिन्हा, शशांक ठाकुर व एवी श्रीधर ने पैरवी की.