रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यात्री बसों के संचालन में आ रही कठिनाईयों पर विचार करते हुए यात्री बस संचालकों को सितंबर और अक्टूबर महीने में टैक्स भुगतान में छूट देने की घोषणा की है. मासिक कर में छूट की मांग यात्री बस संचालकों द्वारा की जा रही थी. अपनी मांग पूरी होने से यात्री बस संचालक अब यात्री बसों को सड़को पर लाएंगे. इससे छत्तीसगढ़ की जनता को यात्री परिवहन की सुविधा मिलने लगेगी. प्रदेश में यात्री परिवहन प्रारंभ होने से कारोबार को फिर से गति मिलेगी.

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में अंतर्राज्यीय, अखिल भारतीय पर्यटन परमिट और समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रैल, मई और जनू की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान की पूर्णतः छूट दी गई थी. उसी तरह इन वाहनों को माह सितम्बर व अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट प्रदान की जा रही है.

यात्री वाहनों को मासिक कर भुगतान में छूट प्रदान कर राज्य शासन ने जहां यात्री बस संचालकों को बड़ी राहत दी है. वहीं यात्री बसों में सेवाएं दे रहे कामगारों बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर का भी विशेष ध्यान रखा है. यात्री बसों के उन्हीं संचालकों को मासिक कर में छूट प्राप्त हो पाएगी. जिन संचालकों ने सितम्बर के पूर्व अंतिम तीन माह के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को निर्धारित वेतन, भत्ते आदि को भुगतान किया होगा. बस संचालकों को सितम्बर व अक्टूबर के मासिक कर में छूट प्राप्ति के लिए अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को वेतन, भत्ते आदि के भुगतान का प्रमाण कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा.