रायपुर। अगस्त कोरोना काल के अनलॉक के दौरान विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने की मांग के चलते छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वाहनों पर साउंड बॉक्स लगाकर धमाल समान बजाने की गतिविधि को अनुमति न देने की मांग की है।

समिति ने पत्र में उल्लेखित किया है कि रायपुर के नितिन सिंघवी द्वारा दायर जनहित याचिका क्रमांक 122/2016 मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अन्य निर्देशों के साथ आदेशित किया है कि गाड़ियों में साउंड बॉक्स लगाकर बजाना मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन होता है, इसलिए कलेक्टर तथा एस.पी. सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन पर साउंड बॉक्स न बजे। अगर कोई व्यवसायिक वाहन पर साउंड बॉक्स मिलता है तो साउंड बॉक्स को हटाकर वाहन मालिक को नोटिस दिया जावेगा एवं ऐसे वाहनों को दिए गए नोटिस का रिकॉर्ड रखा जावेगा दुबारा गलती करते पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जावेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जावेगा। उच्च न्यायालय में आदेश मैं स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कार्यवाही होगी।

कलेक्टर रायपुर एव अन्य के विरुद्ध लंबित है अवमानना याचिका

समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के बावजूद पूरे प्रदेश में व्यवसायिक गाड़ियों पर धमाल पार्टी द्वारा साउंड बॉक्स लगाकर तेजी से कान फाडू म्यूजिक बजाया जाता रहा है. गत वर्ष गणेश विसर्जन के दौरान धमाल की कान फोडू आवाज के कारण रायपुर में दो बुर्जगो की जान चली गई थी.

उच्च न्यायालय के आदेशों का लगातार उलंघन होने एव आमजन को लगातार तकलीफ होने के कारण समिति द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 164/2020 छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति विरुद्ध एस. भारतीदासन एव अन्य, दायर की गई. जिसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल को जवाब देने हेतु कहा है, यह अवमानना याचिका माननीय न्यायालय में लंबित है।

मित्रा ने बताया कि मार्च 2020 से धमाल पार्टी वालों की गाड़ियों पर साउंड बॉक्स रखकर बजाने वालों की गतिविधियां करोना के चलते बंद हैं. हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि इन गतिविधियों को पुनः चालू करने की मांग की जा रही है। चुकि माननीय उच्च न्यायालय ने गाड़ियों पर साउंड बॉक्स रखकर बजाने पर जैसा कि धमाल पार्टी बजाती है, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है अतः इस प्रतिबंध के परिपेक्ष में कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती है इस लिए धमाल पार्टी जैसी गतिविधियों को किसी भी प्रकार की अनुमति न देने हेतु समिति ने मुख्य सचिव से मांग की है. साथ साथ उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश में अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों एवं आदेशों का पूर्ण पालन करवाने हेतु समस्त जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश देने मांग की है.