दिल्ली। एक रेस्टोरेंट को ग्राहक से आइसक्रीम के दस रूपये ज्यादा लेना काफी भारी पड़ गया। कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर दो लाख का जुर्माना लगाकर तगड़ा सबक सिखाया।
मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने एक रेस्टोरेंट पर दो लाख का जुर्माना लगाते हुए कहाकि ग्राहकों से वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत वसूल करना अपराध है। ग्राहकों के हित के लिए रेस्टोरेंट और दुकानों द्वारा इस तरह की बेईमानी और धोखाधड़ी करके व्यापार करना ठीक नहीं है। इसके बाद अदालत ने कड़ी चेतावनी देते हुए रेस्टोरेंट पर जुर्माना ठोंक दिया।
दरअसल, मुंबई के एक रेस्टोरेंट ने भास्कर जाधव नामके शख्स से एक आइसक्रीम के फैमिली पैक के लिए 175 रुपये लिए थे। इस पैकेट की एमआरपी 165 रुपए थी। ये घटना 2015 की है। जाधव ने रेस्टोरेंट की इस हरकत के विरोध में दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। जाधव ने शिकायत में कहा कि बिल में अतिरिक्त कीमत देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने रेस्टोरेंट से इसे बारे में बात की लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और अदालत ने रेस्टोरेंट पर जुर्माना ठोंक दिया।