रायपुर। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में एक साथ राजीव भवन बनाने की कांग्रेस की कवायद पर हाईकोर्ट के एक फैसले ने अड़ंगा लगा दिया है. दरअसल मामला कुरूद का है, जहां की नगर पंचायत ने कांग्रेस पार्टी को 30 सालों के लिए निःशुल्क जमीन लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था. इस प्रस्ताव के विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. 

भानुप्रताप चंद्राकर की ओर से अधिवक्ता शरद मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें नगर पंचायत कुरुद द्वारा 22 जून 2020 को पारित प्रस्ताव को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रस्ताव के तहत नगर पंचायत कुरुद ने पूर्व से ही सांस्कृतिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक प्रायोजन हेतु आवंटित शासकीय भूमि खसरा नंबर 548/2 को प्रमोद साहू, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस भवन के लिए तीस वर्षों की लीज पर बिना सरकार से अनुमति लिए एवं बिना किसी शुल्क के आवंटित कर दिया गया है.

उक्त प्रस्ताव को जनहित याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त आवंटन बिना सरकार की अनुमति के एवं छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटिज (भूमि अंतरण) नियम के प्रावधानों के घोर उल्लंघन मे किया गया है. कांग्रेस भवन के लिए पूर्व में ही एक अन्य भूमि  लीज पर कांग्रेस पार्टी को आवंटित है और नियमानुसार एक ही शहर में दो शासकीय भूमि किसी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं की जा सकती.

इसके अलावा नियमानुसार शासकीय भूमि आवंटन हेतु आवेदन केवल और केवल राजनीतिक दल का अध्यक्ष अथवा महामंत्री कर सकता है, परंतु इस प्रकरण मे आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध है. वहीं शासकीय भूमि बिना उचित शुल्क या रेंट के ग़ैर सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवंटित की गई है, जो कि अवैधानिक है. साथ ही उक्त शासकीय भूमि पूर्व मे सांस्कृतिक भवन व अनय सार्वजनिक प्रायोजन हेतु सुरक्षित थी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत अनुसार जो भूमि पूर्व से किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित है, उक्त भूमि को किसी अन्य प्रायोजन हेतु आवंटित नहीं किया जा सकता.

वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत अनुसार शासकीय भूमि का आवंटन सार्वजनिक नीलामी और प्रकाशन के पश्चात् ही किया जा सकता है, तथा शासकीय भूमि, शासन द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप ही आवंटित की जा सकती हैं, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है. उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान याचिका स्वीकार करते हुए शासन से जवाब मांगा है, साथ ही नगर पंचायत कुरुद को नोटिस जारी किया है. साथ ही साथ उक्त आलोच्य प्रस्ताव को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है.

22 जिलों में हुआ था एक साथ राजीव भवन का भूमिपूजन

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के पर 20 अगस्त को एक साथ प्रदेश के 22 जिलों में कांग्रेस भवन भूमिपूजन किया गया है. इस मौके पर राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से ई भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम सहित बड़ी संख्या कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे.