रायपुर। जिला प्रशासन कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कॉटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलॉस, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल ले जाने, कन्टेनमेंट जोन बनाने समेत कई दायित्व देते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है. लेकिन कुछ अधिकारी- कर्मचारी दायित्वों के निर्वहन में रूचि नहीं ले रहे है और लापरवाही के साथ ही इंसिडेंट कमांडर के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अनुशासनहीनता, आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा कारित कर रहे है.

कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लापरवाह, अनुशासनहीन अधिकारियों-कर्मचारी को तत्काल 3 दिवस का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया है. संबंधित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने या उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं प्रतीत होने पर उनके खिलाफ लघु दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्पष्ट प्रस्ताव वित्त शाखा को प्रेषित करने कहा है.

यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण आपदा प्रबंधन कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई हो तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी कर्मचारी को उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने विषयक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए. संबंधित द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधनकारक नहीं होने या समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 की सुसंगत धाराओं और राज्य शासन द्वारा जारी रेगुलेशन 2020 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई जाए.

https://www.youtube.com/watch?v=HQriexVm7yQ

इसी प्रकार आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा पहुंचाने, वांछित जानकारी देने से इंकार करने, गलत जानकारी देने और आपदा प्रबंधन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.