सुप्रिया पांडेय, रायपुर। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इसके नियमों को लेकर जिला प्रशासन सख्त रूख अनपाने वाली है. इसमें कोरोना को लेकर जानकारी छिपाने व जांच में सहयोग नहीं करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज किया जाएगा.

जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोरोना की जांच के दौरान कुछ लोगों द्वारा गलत मोबाइल नंबर और पता दिया जाता है. ऐसे में व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मोबाइल फ़ोन करने पर स्विच ऑफ मिलता है. ऐसे ट्रेस नहीं किये जा सकने वाले कोरोना मरीजों से संक्रमण के फैसले का खतरा रहता है.

इस संबंध में गलत पता और मोबाइल नंबर दिए जाने के दोषी पाए जाने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 सहपठित एपिडेमिक डीसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं रही शासन द्वारा जारी रेगुलेशन 2020 के अधीन संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.