रायपुर। नान घोटाले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट की फरार महिला मित्र मधुरिमा शुक्ला के खिलाफ न्यायालय ने गुरुवार को कुर्की आदेश पारित कर दिया है. एसीबी और ईओडब्लू की टीम ने 12 फरवरी 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
इस मामले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट ने मधुरिमा शुक्ला के नाम पर संपत्ति खरीदी थी. मधुरिमा शुक्ला, भट्ट के अधीनस्थ काम करती थी और बाद में वे उनकी मित्र बन गई थीं. मित्रता होने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था.
ईओडब्लू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शिव शंकर भट्ट और मधुरिमा शुक्ला के खिलाफ धारा 12(1) ई, 13 (2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया था. अपराथ दर्ज होने के बाद से मधुरिमा फरार थीं.
मधुरिमा के पेश नहीं होने की वजह से जांच एजेंसी ने न्यायालय से मधुरिमा की चल-अचल संपत्ति कुर्की किए जाने का आवेदन दिया था. जिस पर न्यायालय ने आज कुर्की आदेश पारित कर दिया.