दिल्ली। सरकार एक अक्टूबर से मिठाई कारोबारियों के लिए नया नियम लागू कर रही है। अब मिठाई कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली मिठाइयों के इस्तेमाल की समयसीमा बतानी होगी।
अब दुकानदार को मिठाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाई की एक्सपायरी डेट की जानकारी ग्राहकों को देना अनिवार्य होगा। खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा और उसकी इस्तेमाल करने की अवधि की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी। इस नियम को
खाद्य नियामक आयोग एफएसएसएआई ने सभी मिठाई दुकानदारों के लिए अनिवार्य किया है।
एफएसएसएआई ने ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के मकसद से मिठाई कारोबारियों के लिए एक अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समयसीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्तूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी होगी।